देवकी के प्रेम जाल में पागल था मृतक पिलेश्वर साहू
पति की हत्या कर सजा काट रिहा हुई थी देवकी बघेल
रिपोर्टर मयंक गुप्ता महासमुन्द / अवैध संबंध का नतीजा हमेशा भयावह रहता है। इसका अंजाम किसी न किसी को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। ऐसा क्या कारण है कि,लगातार इस तरह से वारदाते हो रही है कही न कही ईश्वर द्वारा बनाए गए दो आत्माओं को शादी जैसे बंधन से जोड़कर अपनी दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाना होता है। परंतु कुछ समय व्यतित करने पश्चात दोनों एक दूसरे की हरकतों से भलीभांति परिचित हो जाते है और फिर बाद में एक नए रिश्तों का जन्म होता है जिसे अवैध संबंध या अवैध प्रेम प्रसंग कहा जाता है। एक हंसता खेलता परिवार के बीच में किसी तीसरे की एंट्री मानो मौत की घंटी जिसका खामियाजा पिलेश्वर साहू को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। इसी तारतम्य में विगत दिनों बेमचा के नहर में एक 35 से 40 वर्षीय व्यक्ति नग्न अवस्था में लाश मिली थी जिसमें मृतक का बड़ी बे रहमी से गुप्तांग काट दिया गया था तथा चेहरे को ऐसा खरोचा गया था कि, कोई इसे पहचान न सके। किन्तु महासमुंद पुलिस को सेल्यूट है कि, कुछ ही दिनों टीम गठित कर आरोपियों को उनके ठिकाने पहुंचा दिया गया। आज दिनांक 15 सितंबर को स्थानीय कंट्रोल रूम में महासमुंद पुलिस द्वारा ग्राम बेमचा में हुई हत्या का खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया गया कि, विगत दिनांक 09 सितंबर 2025 को ग्राम बेमचा में हुई हत्या की गुत्थी महासमुंद पुलिस ने सुलझा ली है। बता दे कि, मृतक की पहचान पिलेश्वर साहू निवासी ग्राम पचेड़ा थाना खल्लारी के रूप में हुई है।मृतक पिलेश्वर साहू की हत्या करने वाले प्रेमिका और उसका बेटा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
सायबर सेल की टीम एवं थाना महासमुन्द पुलिस की संयुक्त कार्यवाही। घटना इस प्रकार है कि, थाना महासमुंद के मर्ग क्रमांक 143/2025 मृतक अज्ञात पुरूष उम्र करीबन 30-35 वर्ष की मर्ग जांच एवं पंचनामा कार्यवाही तथा ग्राम बेमचा के बड़ी नहर में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पानी में उफ़ल रहा है। मृतक के मुंह में कपड़े ठूसने तथा मृतक के चेहरा गला व गुप्तांग में चोट पहुंचाने एवं साक्ष्य नष्ट करने मृतक के शव को पानी में फेंकने तथा मृतक के शव का पोस्टमार्टम डाक्टर द्वारा शार्ट पीएम रिपोर्ट में हत्या करना लेख किया है। मर्ग जांच एवं डॉक्टर द्वारा दिये गये शार्ट पीएम रिपोर्ट के आधार पर अपराध की धारा 103(1), 238 बी.एन.एस. का अपराध घटित होना पाया जाने से आरोपी अज्ञात के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली महासमुन्द में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।सायबर सेल की टीम एवं थाना महासमुन्द पुलिस टीम को घटना स्थल मौका पहुंच कर घटना निरीक्षण कर अज्ञात शव एवं अज्ञात आरोपी के बारे में अलग-अलग 03 टीम गठित कर सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी एकत्र करना शुरू किया गया।
विवेचना के दौरान अज्ञात शव की पहचान हेतु घटना के आस पास रहने वाले लोगों से पूछताछ कर जानकारी एकत्र की जा रही थी तभी पुलिस की टीम को जानकारी प्राप्त हई की घटना स्थल के पास रहने वाली देवकी बघेल जो कि,पूर्व में अपने पति की हत्या के मामले में जेल से रिहा हुई है। उक्त महिला के घर मृतक पिलेश्वर साहू पिता गजानंद साहू उम्र 35 वर्ष पचेड़ा थाना खल्लारी महासमुंद का आना जाना था और मृतक पिलेश्वर साहू और देवकी बघेल के बीच अवैध संबंध था। मृतक पिलेश्वर साहू रायपुर में प्राईवेट सुरक्षा गार्ड का काम किया करता था जो कि, विगत दिनांक 08 सितम्बर 2025 से ड्यूटी में पर नहीं आ रहा है। उक्त जानकारी के आधार पर बरामद अज्ञात शव की पहचान मृतक के परिजनों से जिन्होंने मृतक को पिलेश्वर साहू के रूप में पहचान किया मृतक की पहचान सुनिश्चित होने पर उसके परिजनों से पूछताछ में जानकारी प्राप्त हुई कि, मृतक देवकी बघेल के साथ विगत 05 वर्ष से रहता था जिसके चलते मृतक पिलेश्वर अपनी पत्नि और दो बच्चों को छोड़ दिया था । देवकी बघेल से पूछताछ किया गया देवकी बघेल ने पूछताछ में अपने पुत्र सुरेश बघेल के साथ मिलकर मृतक पिलेश्वर साहू की हत्या दिनांक 09 सितम्बर 2025 को रात्रि में करना स्वीकार किया देवकी बघेल से पूछताछ में बताया कि, मृतक पिलेश्वर साहू आये दिन देवकी बघेल के घर आकर परिवारिक मामले में हस्तक्षेप करता था। मृतक के आचरण के कारण देवकी बघेल एवं उसका बेटा सुरेश बघेल परेशान हो गये थे। घटना दिनांक को रात्रि मृतक पिलेश्वर साहू के द्वारा आरोपीगण के घर में आकर वाद विवाद कर रहा था तभी आरोपी देवकी एवं सुरेश ने मृतक को रस्सी से खाट में बांध दिया और घर में रखे सब्जी काटने वाले चाकू से मृतक पिलेश्वर साहू का गला रेत दिया और आवाज न करे इसलिए उसके मुंह में कपड़ा (चड्डी) को डाल दिया एवं देवकी ने घर में रखे पेचकस से उसकी आंख में वार किया और मृतक के गुप्तांग को काट दिया। मृतक की पहचान छुपाने के लिए मृतक के चेहरे में मुरूम का ढेला पटक कर चेहरा को खरोचते हुए विकृत कर दिया एवं थोडी देर बाद मृतक पिलेश्वर साहू की मृत्यु हो गई। बाद मृतक पिलेश्वर साहू के शव को घर से 100 मीटर की दूरी में नहर है वहां फेक दिया गया। साथ ही उसके कपड़े एवं मोबाईल को नहर फेंक देना आरोपियों ने स्वीकार किया है।
पुलिस टीम के द्वारा आरोपीगण के कब्जे से मृतक की हत्या में प्रयुक्त 01 नग चाकु, रस्सी, पेचकस एवं आरोपियों के द्वारा घटना के दौरान पहना हुआ कपड़ा जिसमें मृतक का रक्त लगा हुआ को जप्त किया गया। आरोपीगण के विरूध्द थाना सिटी कोतवाली महासमुन्द में अपराध धारा 103(1), 238 बी.एन. एस. के तहत् कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस महासमुंद जिला की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रतिभा पांडे
महासमुंद थाना प्रभारी शरद दुबे
साइबर प्रभारी एवं सयुक्त टीम की मेहनत रंग लाई ।
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