सरायपाली वन परीक्षेत्राधिकारी प्रत्युश तान्डे के नेतृत्व में सागरपाली के बजरंग कॉम्पलेक्स में ताबड़तोड़ कार्यवाही.
रिपोटर मयंक गुप्ता महासमुंद / सरायपाली जिला महासमुंद वन मण्डल में पदस्थ वनमंडलाधिकारी पंकज राजपुत के निर्देशन में सरायपाली में पदस्थ वन परिक्षेत्र अधिकारी प्रत्युष ताण्डेय के नेतृत्व में सरायपाली वन परिक्षेत्र के कर्मचारियों की टीम गठित कर सुविज्ञ सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज दिनांक 11.01.2024 को ग्राम सागरपाली के प्रवीण अग्रवाल पिता बजरंग अग्रवाल एवं सलाउदीन पिता अलाउद्दीन ग्राम सागरपाली के बजरंग हार्डवेयर बजरंग कॉम्पलेक्स गोदाम के अंदर तफ्तीश करने पर बहुतायत मात्रा में खैर प्रजाति की लकड़ी 430 नग = 9.126 घ.मी. एवं एक नग महिन्द्रा पिकअप वाहन कमांक सी.जी.-11-ए.बी. -0991, खैर लठ्ठा मय जप्त की गई.
जिसका पी.ओ.आर. नं. 14381/03 एवं 14381/04 दिनांक 11.01.2024 जारी की गई है। जप्त वनोपज की कीमत 1.35 लाख है. दोनों आरोपियों से पूछताछ कर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 72 (1) (ग) या म.प्र. वनोपज (व्यापार विनिमयंन) अधिनियम 1969 की धारा 15 (1) के अंतर्गत कार्यवाही की जा गई है। प्रकरण की विवेचना जारी है। उपरोक्त कार्यवाही में सरायपाली परिक्षेत्र के स.प.अ. सिंघोडा संतोष कुमार पैकरा, स.प.अ. सरायपाली, योगेश्वर निषाद, स.प.अ. बलौदा रविलाल निर्मलकर,स.प.अ.पालीडीह योगेश्वर कर एवं सरायपाली वन परिक्षेत्र के समस्त वनरक्षक और सुरक्षा श्रमिकों का विशेष योगदान रहा ।
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