रिपोटर मयंक गुप्ता
महासमुंद / भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के दिशा-निर्देशों के अनुसार विधानसभा आम निर्वाचन 2023 में 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाताओं को इस बार घर बैठे मतदान कराने की सुविधा प्रदान की गई है। जिले के 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग और अस्सी वर्ष से अधिक बुजुर्ग कुल 350 मतदाताओं ने घर बैठे मतदान कराने के लिए बीएलओ के माध्यम से सहमति दी है। विधानसभा क्षेत्र महासमुंद-42, खल्लारी-41, बसना-40 और विधानसभा क्षेत्र सरायपाली-39 के ऐसे दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए मतदान का दिवस 10 नवम्बर और छूटे हुए मतदाताओं के लिए 11 नवम्बर 2023 निर्धारित की गई है। मतदान का समय सुबह 8 बजे शाम 5 बजे निर्धारित है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रभात मलिक के निर्देश पर जिले में 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, दिव्यांग मतदाता, कोविड-19, अनिवार्य सेवा श्रेणी के अंतर्गत प्रारूप - 12 घ में आवेदन करने वाले अनुपस्थित श्रेणी के मतदाताओं को मतदान कराने हेतु गठित दल के पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी एवं कर्मचारियों को आज वन रक्षक प्रशिक्षक शाला में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर श्री रोहन देवांगन ने होम वोटिंग के लिए गठित दल के अधिकारी कर्मचारियों को विभिन्न प्रपत्रों को भरने एवं उपयोगिता के बारे में बताते हुए होम वोटिंग की पूरी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने सभी मतदान दल के अधिकारियों को मतदान की गोपनीयता बनाए रखने कहा।
मास्टर ट्रेनर ने बताया कि चारों विधानसभा क्षेत्र के दिव्यांग एवं अस्सी वर्ष से अधिक बुजुर्ग मतदाताओं के होम वोटिंग के लिए रूट चार्ट तैयार कर लिया गया है। महासमुंद-42 के लिए 04 रूट, खल्लारी-41 के लिए 12 रूट, बसना-40 के लिए 13 रूट व सरायपाली-39 के लिए 12 रूट निर्धारित किए गए है। होम वोटिंग कराने मतदान दल का पहला भ्रमण 10 नवंबर 2023 को होगा। पहले में छूटे हुए मतदाताओं के लिए 11 नवंबर को दूसरा भ्रमण होगा। इस अवसर पर सेक्टर अधिकारी, माइक्रो आब्जर्वर, मास्टर ट्रेनर सहित मतदान अधिकारी 01 और 02 उपस्थित थे।
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